लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। योजना का यह चरण 4 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। पहले चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ताओं ने इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाया।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज/ब्याज में 100 प्रतिशत माफी के साथ-साथ मूलधन में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, बकाया राशि का भुगतान आसान किस्तों में करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
पात्रता की बात करें तो घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (1 किलोवाट तक) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बढ़े हुए बिजली बिलों को औसत खपत के आधार पर सिस्टम के जरिए स्वतः कम करने की सुविधा भी योजना में शामिल है। साथ ही, बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत और मुकदमों से निजात का प्रावधान किया गया है।
उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL कंज्यूमर ऐप, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क ₹2000 निर्धारित किया गया है, जिसे बाद में बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता समय रहते पंजीकरण कराकर बकाया बिजली बिल में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं।

▼यहाँ पर आप हमें टिप्पणी/कमेन्ट कर सकते हैं। ▼