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अग्निवीर सैनिकों को सेवा अवधि में शादी की अनुमति नहीं

अग्निवीर सैनिकों को सेवा अवधि में शादी की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिकों को अपनी चार वर्षीय सेवा अवधि के दौरान विवाह करने की अनुमति नहीं होगी। सेना ने स्पष्ट किया है कि सेवा काल में विवाह करने वाले अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

इस वर्ष अग्निवीर योजना के पहले बैच का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसके बाद लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया के आधार पर स्थायी सेवा के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। शेष अग्निवीर सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे।

सेना के अनुसार, अग्निवीरों की भर्ती वर्ष 2022 में शुरू की गई थी और इनका सेवा काल चार वर्ष निर्धारित है। तीनों सेनाओं में अब तक 20 हजार से अधिक अग्निवीर भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें से जून–जुलाई में पहले बैच के अग्निवीर सेवा मुक्त होंगे।

सेवा मुक्त होने के बाद स्थायी चयन प्रक्रिया पूरी होने में चार से छह महीने का समय लग सकता है। इस अवधि के दौरान भी अग्निवीर विवाह नहीं कर सकेंगे। यदि कोई अग्निवीर सेवा अवधि या चयन प्रक्रिया के दौरान शादी करता है, तो वह स्थायी सैनिक बनने के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।

सेना ने यह भी बताया कि अग्निवीरों की भर्ती आयु 21 वर्ष है और 25 वर्ष की आयु में उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। स्थायी चयन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

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