लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बैनामा पंजीकरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब बैनामे के दौरान 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क नकद जमा नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था सोमवार से प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों में लागू होगी।
स्टांप एवं पंजीकरण महानिरीक्षक नेहा शर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। बैनामे पर स्टांप शुल्क के अतिरिक्त निबंधन शुल्क लिया जाता है, जो संपत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत होता है।
स्टांप शुल्क की गणना सर्किल रेट और संपत्ति की श्रेणी के आधार पर की जाती है। अब तक यह व्यवस्था प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में ही लागू थी, लेकिन 12 जनवरी से इसे राज्य के सभी उप निबंधक कार्यालयों में प्रभावी कर दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार, 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

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