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ITR नहीं भरा तो लगेगा ₹5000 तक जुर्माना, जानिए कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन फाइलिंग




वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार Government ने इस बार गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स taxpayer के लिए रिटर्न Return फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई July से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।यदि आप अब तक अपना ITR नहीं भर पाए हैं तो अभी भी समय है। सरकार government ने समय सीमा बढ़ाने का यह फैसला उन टैक्सपेयर्स taxpayer को राहत देने के लिए लिया है जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना रिटर्न Return फाइल नहीं कर पाए हैं। आयकर रिटर्न Return फाइल करना हर करदाता की अनिवार्य जिम्मेदारी है और समय पर न करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है। ऑनलाइन ITR फाइलिंग कैसे करें? ऑनलाइन आईटीआर ITR फाइल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।



आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके घर बैठे अपना रिटर्न Return फाइल कर सकते हैं:- – आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं। – अपने पैन नंबर और पासवर्ड password से लॉग इन करें। – अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें। – ‘e-File’ टैब में जाकर ‘Income Tax Return’ विकल्प चुनें।



– Form 26AS और AIS की जानकारी information चेक करें और जरूरी संशोधन करें। – अपने फॉर्म 16 के आंकड़ों से मेल खाता है या नहीं, इसका मिलान करें। – रिटर्न सबमिट करें और आधार OTP या नेट बैंकिंग banking के जरिए वेरीफाई करें। फाइलिंग की शुरुआत और अंतिम तिथि आयकर रिटर्न Return फाइलिंग वित्त वर्ष year 2024-25 के लिए 30 मई 2025 से शुरू हो चुकी है।



हालांकि सामान्यत: यह प्रक्रिया 1 अप्रैल April से शुरू होती है, पर इस वर्ष कुछ नए बदलावों के कारण देरी हुई है। गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स taxpayer के लिए रिटर्न Return फाइल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। महत्वपूर्ण तिथियां: – व्यक्तिगत/एचयूएफ/एओपी/बीओआई: 15 सितंबर 2025 – जिन कारोबारों का ऑडिट जरूरी है: 31 अक्टूबर 2025 – विलंबित या संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर 2025 – ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले व्यवसाय: 30 नवंबर 2025 रिटर्न न फाइल किया जाए तो क्या होगा? यदि आप निर्धारित समय में ITR नहीं भरते हैं तो कुल आय ₹5 लाख Lakh से अधिक होने पर ₹5,000 तक जुर्माना हो सकता है, जबकि आय ₹5 लाख Lakh से कम होने पर ₹1,000 जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही बकाया टैक्स Tax पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना भी होगा।
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