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बीएलओ को निलंबित कर सकेंगे डीएम, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

बीएलओ को निलंबित कर सकेंगे डीएम, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

बरेली।
मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और सुपरवाइजरों पर अब कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गंभीर लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी की स्थिति में जिलाधिकारी (DM) उन्हें निलंबित कर सकते हैं।

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 31 जनवरी को आदेश जारी किया है। नए निर्देशों में कहा गया है कि यदि बीएलओ चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं या जानबूझकर लापरवाही करते हैं, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO/DM) सीधे कार्रवाई कर सकेंगे।

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