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छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में शिक्षिका को तीन साल की सजा

छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में शिक्षिका को तीन साल की सजा

नई दिल्ली/गांधीनगर, 4 फरवरी।
गुजरात के गांधीनगर स्थित एक अदालत ने होमवर्क पूरा न करने पर नौवीं कक्षा की छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में स्कूल की एक शिक्षिका को दोषी ठहराते हुए तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है।

अदालत के अनुसार, घटना के दौरान छात्रा के बाएं कान का पर्दा फट गया, जिससे उसे लंबे समय तक सुनने में गंभीर परेशानी हुई। अदालत ने यह भी कहा कि घटना के साढ़े चार साल बाद भी पीड़िता का इलाज जारी है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु चौधरी ने 30 जनवरी को दिए गए फैसले में कहा कि यह मामला एक शिक्षक द्वारा अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल का है। अदालत ने शिक्षिका पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि छात्रा को लगी चोट बेहद गंभीर थी और उसे लंबे समय तक शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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