अब ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत सिर्फ उसी गांव के लोग ही कर पाएंगे
लखनऊ: अब ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत केवल उसी ग्राम सभा के निवासी ही कर सकेंगे और वह भी शपथपत्र (हलफनामा) के साथ। यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज के संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है।
उन्होंने ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय द्वारा 6 जून और 10 जुलाई को जारी शासन के पत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ केवल संबंधित ग्राम सभा के निवासी द्वारा हलफनामे के आधार पर की गई शिकायत ही स्वीकार होगी।
संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि फर्जी शिकायत मिलने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारियों, सीडीओ और मंडलीय उप निदेशकों को निर्देशित किया है कि नियमों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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