लखनऊ, 1 अगस्त 2025
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी ऐसे प्राथमिक विद्यालय का विलय नहीं किया जाएगा जिसकी दूरी एक किलोमीटर से अधिक है या जिसमें 50 से अधिक छात्र नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन निर्धारित मानकों के विरुद्ध कहीं विद्यालयों की पेयरिंग की गई है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर रद्द कर दिया जाएगा।
राज्यमंत्री गुरुवार को लखनऊ के लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल पेयरिंग की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी विद्यालय को बंद करना नहीं है, बल्कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने दोहराया कि इस प्रक्रिया के तहत न तो किसी विद्यालय को बंद किया जा रहा है और न ही किसी पद को समाप्त किया गया है।
संदीप सिंह ने यह भी बताया कि कुछ जिलों से पेयरिंग प्रक्रिया को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जहां आवश्यक समझा गया, वहां संबंधित विद्यालयों को पूर्व की भांति संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और अभिभावकों की चिंता को गंभीरता से ले रही है और किसी भी कदम को बिना सोच-समझ के नहीं उठाया जाएगा।
राज्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पेयरिंग के दौरान किसी भी स्कूल की दूरी छात्र के लिए एक किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि छात्र आसानी से विद्यालय तक पहुंच सकें और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए।
उन्होंने यह भी दावा किया कि पेयरिंग प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे और इससे प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।
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