एसडीएम मथुरा ने बीएसए को निर्देश दिया था कि शिक्षक श्री दिलीप सिंह रौतवार का वेतन रोका जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चलाई जाए, क्योंकि उन्होंने एसडीएम के आदेश का पालन नहीं किया और बीएलओ ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया।
बीएसए ने निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षक को तत्काल निलंबित कर अन्यत्र संबद्ध कर दिया।
श्री दिलीप सिंह रौतवार ने एसडीएम और बीएसए के आदेशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामले की सुनवाई आज हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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