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नई दिल्ली, एजेंसी। पांच साल से कम उम्र में आधार कार्ड बनवाने वाले बच्चों के लिए सात साल की उम्र पार करने के बाद अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट करवाना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनकी विशिष्ट पहचान संख्या को निष्क्रिय किया जा सकता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 'बायोमेट्रिक को अनिवार्य रूप से अद्यतन करने' की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बच्चों के आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर एसएमएस संदेश भेजना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे अपनी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली के ब्योरे को अद्यतन नहीं कराते हैं, तो उन्हें आधार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी पड़ सकती है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनकी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं।
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