Type Here to Get Search Results !

पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का एक और मौका, शासनादेश जारी

लखनऊ। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से छूट गए कर्मचारियों को एक और अवसर का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने से संबंधित अधिसूचना की तारीख 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के संबंध में निर्धारित कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार, इससे लगभग 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का रास्ता खुल गया है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने लगभग उसी स्वरूप में अपनाया था। इस नीति के तहत 31 मार्च 2004 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इसमें एक वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी थी, जिससे अब और अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area

WhatsApp Group Join