यूपी में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, NSA और गैंगस्टर एक्ट में होगी गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि ड्रोन के जरिये अफरातफरी या भय फैलाने की कोशिश करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हालात गंभीर होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है।
सीएम ऑफिस से जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करें और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल एक्शन लें।

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