लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय (पेयरिंग) के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में बीएसए को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं की जानी चाहिए। साथ ही 50 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग निरस्त किए जाने के लिए पहले से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट में सीतापुर के स्कूलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। अब सभी बीएसए को संसाधनों का अधिकतम और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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