हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के आधार पर कर्मी को धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जा सकता – सहायक अध्यापक पद से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी कर्मचारी को धोखाधड़ी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले के तहत कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने के कथित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बर्खास्त किए गए सहायक अध्यापक नवतेज कुमार सिंह को पुनः बहाल कर दिया है।

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