बकाया वेतन न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्य करने की अवधि का वेतन और बकाया राशि न चुकाने पर बेसिक शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए 17 अक्तूबर तक की समय-सीमा तय की है। तय अवधि में अनुपालन न होने पर सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश प्रतिमा मिश्रा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिमा मिश्रा आजमगढ़ के जहानागंज विकास खंड स्थित धरवारा कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका थीं और साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रही थीं। इसके बावजूद उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन नहीं मिला।
पूर्व में दाखिल रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया था कि चार हफ्तों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लें। लेकिन तय समय में आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए सचिव को 17 अक्तूबर तक पालन करने की अंतिम चेतावनी दी है।

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