खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ, संशोधित नियमावली जारी

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही अड़चन अब दूर हो गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना बढ़ गई है।

संशोधित नियमावली में सबसे अहम बदलाव शैक्षिक योग्यता से ‘समकक्षता’ शब्द हटाना है। पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि धारक आवेदन के पात्र थे, लेकिन अब केवल विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उम्मीदवार ही योग्य होंगे। इस बदलाव से समकक्षता के नाम पर होने वाले विवाद और मुकदमों का रास्ता बंद होगा।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अधियाचन पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेजा जा चुका है। अब संशोधित नियमावली आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2019 में आयोग ने 309 पदों पर चयन किया था।

अधिमानी अर्हता में भी बदलाव
नियमावली में अधिमानी अर्हता से एलटी डिप्लोमा और बीटीसी को हटा दिया गया है। अब सीधी भर्ती के मामले में वरीयता केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगी, जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की उपाधि ली हो।

मुख्य बिंदु:

शैक्षिक योग्यता से ‘समकक्षता’ शब्द हटाया गया।

BEO के 134 पदों पर होगी भर्ती।

एलटी डिप्लोमा और बीटीसी को अधिमानी अर्हता से बाहर किया गया।

बीएड धारकों को वरीयता मिलेगी।


शिक्षा विभाग का मानना है कि इस संशोधन से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और केवल वास्तविक रूप से योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा।


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