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विलय विद्यालयों के शिक्षक भी कर सकेंगे समायोजन के लिए आवेदन, संशोधित आदेश जारी

विलय विद्यालयों के शिक्षक भी कर सकेंगे समायोजन के लिए आवेदन, संशोधित आदेश जारी


लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन और तबादले की प्रक्रिया के तहत अब उन विद्यालयों के शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो किसी अन्य विद्यालय में विलय (Merge) किए जा चुके हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है।


बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी शिक्षक, जिनके विद्यालयों का विलय (पेयर्ड स्कूल) किसी अन्य विद्यालय में हुआ है, वे भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्हें अपनी उपस्थिति आवश्यकतानुसार डिफिसिट विद्यालयों में दिखानी होगी।


हालांकि इस प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या यह थी कि विलय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा वर्तमान में किस विद्यालय में गिनी जा रही है, इसको लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षक विलय किए गए विद्यालय में कार्यरत हैं, तो उनकी गिनती शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर उसी विद्यालय में होगी।


इस संशोधन आदेश के बाद कई शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो तकनीकी खामियों और असमंजस की वजह से अब तक आवेदन नहीं कर सके थे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस बार पोर्टल पर अपेक्षाकृत कम आवेदन हो रहे हैं, जिसका कारण यही भ्रम और तकनीकी दिक्कतें हैं।


फॉर्म-16 उपलब्ध कराने के निर्देश


माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फॉर्म-16 निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 75 लाख रुपये की धनराशि भी डीआईओएस को आवंटित की गई है।


फॉर्म-16 की सुविधा कर्मचारियों को आयकर विवरणी दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगी। निदेशालय ने समय से वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।



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