अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कपिल यादव की अदालत ने राजा दिनेश सिंह कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज, बढ़नी के प्रबंधक रमाकांत शुक्ल के विरुद्ध यह वारंट एनआई एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत जारी किया है।
क्या है मामला?
थाना लालगंज क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी वादी प्रिंस कुमार केसरवानी ने अदालत में मामला दायर किया था। उनके अनुसार, वर्ष 2014 में उन्होंने सहायक अध्यापक पद के लिए कॉलेज में आवेदन किया था। नियुक्ति के लिए कॉलेज प्रबंधक रमाकांत शुक्ल ने सात लाख रुपये की मांग की।
प्रबंधक के आश्वासन और नियुक्ति के झांसे में आकर वादी ने पूरी राशि दे दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो प्रबंधक ने उन्हें बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रानीगंज अजगरा शाखा का एक 7 लाख रुपये का चेक दे दिया।
चेक बाउंस और कोर्ट की कार्रवाई
जब वादी ने चेक को बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में वाद दायर किया। कई बार कोर्ट में समन भेजे जाने के बावजूद आरोपी प्रबंधक पेश नहीं हुए।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए गैरहाजिरी के आधार पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
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