कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: 60 दिन में नियम बनाएंगे राज्य, छात्र सुरक्षा होगी प्राथमिकता
नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम निर्णय देते हुए कहा कि देशभर के सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 60 दिनों के भीतर निजी कोचिंग सेंटरों के लिए छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित नियम-कानून अधिसूचित करें।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्णय छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया। अदालत ने इस दिशा में विस्तृत 15 दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
यह फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है। गौरतलब है कि विशाखापत्तनम में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में CBI जांच की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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